Rajasthan Pashu Paricharak Exam Rule: राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए परीक्षा गाइडलाइन जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

Rajasthan Pashu Paricharak Exam Rule: राजस्थान बोर्ड 01 से 03 दिसंबर 2024 तक पशु परिचर परीक्षा 2024 आयोजित करेगा। इस कारण से, बोर्ड ने राजस्थान में पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, उपस्थित होने के लिए किन नियमों का पालन करना होगा आपको बता दें कि बोर्ड द्वारा राजस्थान पशु परिचारक परीक्षा 01 से 03 दिसंबर 2024 तक 6 चरणों में प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजन किया जाएगा। पेपर हर दिन सुबह और शाम दो पालियों में आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा के लिए राजस्थान पशु परिचर एडमिट कार्ड 2024 भी जारी कर दिया गया है।

Rajasthan Pashu Paricharak Exam Rule महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, रेल/ बस की छत या पायदान पर बैठकर / खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।

अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें । परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जावेगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें।

परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, मतदाता पहचान-पत्र मे से कोई एक से मिलान किया जावेगा । उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5cm x 2.5cm साईज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो (जो Merge, Morphed एवं Tampered किया हुआ न हो तथा एक माह से अधिक पुराना न हो।

सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जाँच की जावेगी) एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें, परीक्षा केन्द्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी (Frisking Agency/Biomatrics Device) से Face Recognition हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जाँच के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।

परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आयें परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री / पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती / पैड / गत्ता, पैनड्राइव, रबर लॉग टेबिल स्कैनर किताबें, नोटबुक, पर्चियां व्हाइटनर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आयें

परीक्षाओं में दिव्यांगजन / विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक देय होने एवं क्या प्रक्रिया अपनानी है उससे संबंधित दिशा-निर्देश (संशोधित) एवं Appendix A, B, C, D & E बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक: 10.09.2024 को उपलब्ध है। इनका अवलोकन कर आवश्यक रूप से पालना की जावे:- स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी व श्रुतलेखक के वचन पत्र Appendix A & B पर तथा नियमानुसार दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र केन्द्राधीक्षक को कम से कम 01 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक सुविधा देय नही होगी।

बोर्ड के माध्यम से श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जाने हेतु अभ्यर्थी 02 दिवस पूर्व नियमानुसार वांछित दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रार्थना पत्र उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। केन्द्राधीक्षक दिशा-निर्देशानुसार परीक्षण / जांच कर श्रुतलेखक एवं अतिरिक्त समय नियमानुसार मांगने पर उपलब्ध करायेंगे।

विस्तृत दिशा-निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके अनुसार पूर्णतय पालना की जावे तथा इस पत्र के साथ भी संलग्न वेबसाइट पर पुनः जारी किये गये हैं।

Rajasthan Pashu Paricharak Exam Rule ड्रेस कोड

परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड़ की पालना सख्ती से कराई जाये परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड लागू की गयी है:- कोट, टाई, मफलर, जाकेट, जरकिन, ब्लेजर, शॉल आदि पहन कर नहीं आयें परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी / स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों, पहनकर आयें शर्ट में किसी तरह का बैज आदि नहीं लगा हो या ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाये जाने की संभावना हो, पहनकर नहीं आयें महिलायें अपने बालों में रबर बैण्ड या साधारण किस्म की हेयरपिन लगा कर आ सकती हैं।

परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी के समय अपना गर्म स्वेटर, जर्सी उतार कर / सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी, परीक्षार्थी पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर आ सकते है किन्तु अपनी वेशभूषा में बड़े बटन, मेटल बटन किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षार्थियों को लाख / कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली (Earring) अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा /ताबीज, कॅप / हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे जूते, सैण्डल, मोजे छोटे साइज के टकने (Ankle) तक के पहनकर आ सकते है।
यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड़ में शामिल होने के संबंध में संदेह / विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुऐ अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: प.27 (14) गृह-1 / 2008 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाये किन्तु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर दो घन्टा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण (Suspected Device) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाये।

उक्त ड्रेस कोड़ में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा, परीक्षा में नकल / अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून :- परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे / बहकावे में नहीं आयें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें।

परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनो का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2 (घ) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध, राज० सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनो की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रूपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।

परीक्षार्थी हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :- परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र / उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमन्त्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क रू. 100/- ( रु. एक सौ मात्र) निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी।

परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है

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