Teacher Transfer Policy 2024: शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति जारी, इन शिक्षकों को मिलेगा ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ

Teacher Transfer Policy 2024: राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत पदस्थापित शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण नीति की घोषणा कर दी है. दिसंबर 2024 तक बीपीएससी परीक्षा और अन्य योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को नए स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। शिक्षकों को अब मुख्यालय स्तर से ही स्थानांतरण और नियुक्ति मिल सकेगी. आपको बता दें कि स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षकों का दूसरी जगहों पर तबादला नहीं किया जाएगा. बिहार में हजारों सरकारी स्कूल शिक्षकों के तबादले का इंतजार खत्म हो गया है. नई परिवहन नीति की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने की. इस साल दिसंबर तक अन्य क्वालीफाइंग बीपीएससी परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा.

राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि स्थानांतरण को लेकर नियोजित शिक्षकों से जल्द ही आवेदन शुरु किये जायेंगे. फिर उसी साल दिसंबर 2024 के अंत से पहले इन शिक्षकों को राज्य के नए स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

Teacher Transfer Policy 2024 में इन्हे मिली Priority

  • बिहार शिक्षक स्थानांतरण नीति जारी करते समय अन्य आवश्यकताओं के साथ-साथ राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा।
  • यदि शिक्षिका का पति सरकारी कर्मचारी है, तो शिक्षिका को यह विकल्प दिया जाएगा कि उसका पति जहां काम करता है, उसके आधार पर उसे स्थानांतरित किया जा सके।
  • वहीं कैंसर या अन्य गंभीर असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक या उनके परिवार के सदस्य अपने पसंदीदा जिला, अनुमंडल या पंचायत क्षेत्र में अपना पदस्थापन कर सकेंगे.
  • विधवाओं, तलाकशुदा और अन्य शिक्षकों को भी उनकी पसंदीदा जगह पर पोस्टिंग के लिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
  • नई तबादला नीति के तहत हर 5 साल में शिक्षकों का तबादला अनिवार्य होगा।
  • स्कूलों में समग्र छात्र-शिक्षक अनुपात, बुनियादी ढांचे और रिक्तियों के आधार पर शिक्षकों को नए पद दिए जाएंगे।
  • शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए अधिकतम 10 विकल्प चुन सकेंगे।
  • आपको बता दें कि दिए गए विकल्पों में से शिक्षकों का ट्रांसफर कार्यक्रम के अनुसार तय किया जाएगा.

Teacher Transfer Policy 2024 बिहार शिक्षक स्थानांतरण नीति

  • बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शिक्षक स्थानांतरण नीति के लिए केवल बीपीएससी एवं अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुमंडल एवं पुराने वेतनमान के कर्मचारी ही पात्र हैं.
  • स्थानीय उद्योगपति से भर्ती किया गया कोई भी शिक्षक सरकार की स्थानांतरण नीति का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है।
  • सरकार की इस नीति में कई महत्वपूर्ण नियम भी लागू किए गए हैं, जिसके तहत पुरुष शिक्षकों को अपने उपविभागों में नौकरी नहीं मिलेगी।
  • पहले चरण में सभी योग्य शिक्षकों का तबादला मुख्यालय स्तर से ही किया जायेगा. यदि बीपीएससी टीआरई-1 शिक्षक, टीआरई-2 शिक्षक और योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण विकल्प नहीं चुना गया है, तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

Teacher Transfer Policy 2024 जो तबादले नही चाहते उन्हे नई पोस्टिंग नहीं दी जाएगी

राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में केवल बीपीएससी या कोई अन्य योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक कर्मचारी ही शिक्षक स्थानांतरण नीति के दायरे में आएंगे। यह नीति बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर भी लागू की गयी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएससी टीआरई-1, टीआरई-2 और अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक यदि स्थानांतरण एवं पदस्थापन का विकल्प नहीं भरेंगे तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जायेगा. ये सभी शिक्षक उसी स्कूल में काम करते रहेंगे जहां वे वर्तमान में काम करते हैं।

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