Rajasthan Jobs News 2024: संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग की तर्ज पर अब द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षा शिक्षक एवं तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षा शिक्षक को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। कक्षा तीन के लिए शारीरिक शिक्षा पुस्तकालयाध्यक्ष की योग्यता शिक्षा विभाग के अनुसार संस्कृत शिक्षा विभाग में होगी।
इस फैसले से ये भर्ती प्रक्रियाएं शिक्षा मंत्रालय की भर्ती प्रक्रियाओं के साथ-साथ राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इससे संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के 179 पद और तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष के 48 पद भरने का रास्ता साफ हो जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल 1, लेवल 2, अध्यापक लेवल (सामान्य) 1 और लेवल 2 के पदों के लिए योग्यताएं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुसार होंगी।
पंचायती राज एवं शिक्षा विभाग द्वारा एक ही पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इन निर्णयों के माध्यम से, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भर्ती के साथ-साथ इन संस्कृत शिक्षण पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। इससे लगभग 2,600 नौकरियों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा।
शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पदनाम बदलाव
सरकार ने संस्कृत शिक्षा विभाग में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक की नियुक्ति को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा शिक्षक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक में बदल दिया है।
नई पात्रता मानदंड
फिजिकल एजुकेशन टीचर और ग्रेड 3 लाइब्रेरियन की योग्यता शिक्षा विभाग के अनुरूप होगी। इन पदों पर भर्ती राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जा सकती है।
शिशक भर्ती का मार्ग प्रशस्त
इन निर्णयों से संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के 179 पदों और तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष के 48 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा लेवल 1 और लेवल 2 शिक्षक पदों के लिए योग्यता भी प्राथमिक शिक्षा विभाग के अनुसार की जाएगी।
नई प्रतियोगी परीक्षाएं एवं पाठ्यक्रम
पंचायती राज एवं शिक्षा विभाग द्वारा एक ही पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इन निर्णयों से संस्कृत शिक्षा के लिए लगभग 2600 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा।
वेतन निर्धारण में बदलाव
चूंकि राजस्थान सेवा नियम, 1951 में आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति एवं पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल ने आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति एवं पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए सेवा नियमों में नियम 26-डी जोड़ा। मैंनें खत्म कर दिया।